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BSF Constable Tradesman 2025 Reservation Rule: SC, ST, OBC & EWS

BSF Constable Tradesman 2025 भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे उम्मीदवारों को यदि आरक्षण या छूट का लाभ लेना है, तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) के अनुसार सही और वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। नीचे सभी आरक्षित वर्गों के लिए नियम और शर्तों को विस्तार से समझाया गया है !

BSF Constable Tradesman 2025 Reservation Rule

  • उम्मीदवारों को केवल तभी आरक्षण या छूट का लाभ मिलेगा जब उनके पास मान्य जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) होगा जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
  • जाति प्रमाणपत्र में उल्लिखित जाति, केंद्र सरकार की सूची (Central Government List) में शामिल होनी चाहिए और संबंधित राज्य के लिए मान्य होनी चाहिए।
  • प्रमाणपत्र में भारत सरकार की अधिसूचना/प्रस्ताव (Resolution) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

उम्मीदवारों के लिए विशेष शर्तें

  • OBC श्रेणी के उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे क्रीमी लेयर (Creamy Layer) में नहीं आते हों।
  • आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार का OBC प्रमाणपत्र वैध होना चाहिए और जारी किया गया हो।
  • केवल वही OBC उम्मीदवार पात्र होंगे जिनकी जाति केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त Central OBC List में शामिल है।

BSF Constable Tradesman 2025: EWS उम्मीदवारों के लिए शर्तें

  • जो उम्मीदवार SC/ST/OBC आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते और जिनके परिवार की वार्षिक आय Rs. 8 लाख से कम है, वे EWS आरक्षण के पात्र होंगे।
  • उम्मीदवार को EWS आरक्षण के लिए “INCOME & ASSET CERTIFICATE” प्रस्तुत करना होगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
  • यह प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।
Income & Asset CertificateDownload Form
Official Websitehttps://rectt.bsf.gov.in/

Important Points

  • आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके पास सही प्रारूप में और मान्य तिथि तक जारी किया गया प्रमाणपत्र होगा।
  • जाति प्रमाणपत्र भारत सरकार की अधिकृत सूची में शामिल जातियों के लिए ही मान्य होगा।
  • OBC उम्मीदवारों का प्रमाणपत्र अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए और वे क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए।
  • EWS के लिए परिवार की वार्षिक आय Rs. 8 लाख से कम होनी चाहिए और प्रमाणपत्र DoPT के आदेशानुसार होना चाहिए।
  • अगर कोई प्रमाणपत्र अमान्य, गलत अथवा गलत तारीख का पाया गया, तो उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

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